बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194 |