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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10.12.133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

2. जन-साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 14 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-123/12.28.007/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 14 फरवरी 2024 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में सदस्यों और जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।        

(योगेश दयाल)    
मुख्य महाप्रबंधक 

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1894

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