पंजीकरण का बनावटी प्रमाणपत्र - मेसर्स फॉरेक्स एचिवमेंट्स - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण का बनावटी प्रमाणपत्र - मेसर्स फॉरेक्स एचिवमेंट्स
30 जून 2010 पंजीकरण का बनावटी प्रमाणपत्र - मेसर्स फॉरेक्स एचिवमेंट्स भारतीय रिज़र्व बैंक को यह जानकारी मिली है कि कुछ संस्थाएं जो विदेशी हो सकती हैं वे भारत में परिचालन कर रही हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना जमाराशियों के स्वीकरण सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही हैं। कंपनी आम जनता से जमाराशियों की वसूलियों के लिए अपनी वेबसाइट पर जाली पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का दुरुपयोग कर रही है। बैंक आम जनता को यह स्पष्ट करना चाहेगा कि मेसर्स फॉरेक्स एचिवमेंट्स के नाम में कोई कंपनी/संस्था कंपनी अधिनियम, 1956 जो बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है, के अंतर्गत एक कंपनी/संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं है। अपनी वेबसाइट पर इस संस्था द्वारा प्रदर्शित 07 अप्रैल 2010 का पंजीकरण संख्या 07.00410 वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र एक बनावटी प्रमाणपत्र है और वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है। एतद्वारा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि वह मेसर्स फॉरेक्स एचिवमेंट्स और ऐसे किन्ही अन्य अनिगमित निकायों में राशि जमा नहीं करें। इन अनिगमित निकायों के पास राशि जमा करने वाले व्यक्ति ऐसा वे खुद की जोखिम पर करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - एस (1) के अंतर्गत अनिगमित निकाय जो किसी वित्तीय संस्था का कारोबार कर रहे हैं अथवा जिनका प्रधान कारोबार जमाराशियों प्राप्त करना है उन्हें आम जनता से जमराशियों स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है तथा राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 टी (1) के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध कार्रवाई करें। मुद्रा संचलन योजनाएं भी प्राइज चिट और मुद्रा संचलन (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं तथा वे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अत: जमाराशियों के अनधिकृत स्वीकरण तथा मुद्रा संचलन योजनाएं जारी रखने पर सभी शिकायतें रिज़र्व बैंक द्वारा जब प्राप्त होती हैं तो तत्काल उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक अपराध कोषांग को भेज दिया जाता है। आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वह ऐसी संस्थाओं में निवेश करने में सतर्क रहे। निवेश करने के पूर्व उनके स्वयं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे यह जॉंच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखें कि क्या वे कंपनियॉं जिनमें वे जमाराशियॉं रख रहे हैं, रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हैं और जमाराशियॉं धारण करने के लिए पात्र हैं। ऐसी कंपनियों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in-->sitemap-->NBFC List पर उपलब्ध हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1910 |