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अनिवासी संस्‍थाओं को रुपया व्‍यापार - सुरक्षा सुविधा प्रदान करना

21 जुलाई 2011

अनिवासी संस्‍थाओं को रुपया व्‍यापार - सुरक्षा सुविधा प्रदान करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनिवासी आयातकों और निर्यातकों को भारत में प्राधिकृत व्‍यापारी श्रेणी-I बैंकों के पास भारतीय रुपयों में इंवॉइस किए गए आयातों और निर्यातों के संबंध में अपनी करेंसी जोखिम की सुरक्षा की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश (21 जुलाई 2011 का एपी.डीआइआर श्रृंखला परिपत्र) जारी किया। इन दिशानिर्देशों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्‍यापार संघ (एफइडीए) तथा बाजार सहभागियों के साथ परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया।

आपको यह ज्ञात होगा कि वर्ष 2011-12 (पैरा 85) के लिए वार्षिक नीति वक्‍तव्‍य में घोषित किया गया था कि व्‍यापार लेनदेनों में भारतीय रुपयों का प्रयोग बढ़ाने की सुविधा देने हेतु भारतीय रुपये में इनवाइस किए गए आयातों और निर्यातों के संबंध में अनिवासी आयातकों और निर्यातकों को भारत में वस्‍ट्रो खाता रखने वाले अपने बैंकरों के माध्‍यम से भारत में प्राधिकृत व्‍यापारी बैंकों के पास अपने करेंसी जोखिम को सुरक्षित करने की अनुमति दी जाए। यह भी दर्शाया गया था कि इसे लागू करने की विस्‍तृत जानकारी स्‍टेक धारकों के साथ परामर्श करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।

आर.आर.सिन्‍हा
 उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/115

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