गंदे और कटे-फटे नोट बदलने की सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
गंदे और कटे-फटे नोट बदलने की सुविधाएं
गंदे और कटे-फटे नोट बदलने की सुविधाएं
28 नवंबर 2002
सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं को प्राधिकृत किया है कि वे सभी मूल्यवर्ग के गंदे/कटे-फटे नोट स्वीकार करें और उनका विनिमय करें। ऐसे नोटों के विनिमय मूल्य का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 1975 के अनुसार किया जाना है।।
जनता को गंदे नेाटों को बदलने की बेहतर विनिमय सेवा देने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा टीएलआर (तिहरी लॉक प्रणाली) लिफाफे के माध्यम से विनिमय सेवा दी जाती है। जनता द्वारा ऐसे लिफाफे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालयों मे पूछताछ काउंटरों से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनमें नोट/नोटों को भरकर उनपर ब्यौरे लिखकर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में जमा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कागज़ का टोकन दिया जायेगा। ऐसे बक्से भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक निर्गम कार्यालय में पूछताछ काउंटरों के पास रखे गये हैं। कटे-फटे नोटों का स्वीकार्य विनिमय मूल्य बैंक ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश के माध्यम से भेजा जाएगा। कटे-फटे भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय में रजिस्टड़/बीमाकृत डाक द्वारा नोट भी भेजे जा सकते हैं।
जो नोट बहुत ही गंदे, भुरभुरे हो गये हैं अथवा जले हुए हैं और सामान्य रूप से व्यवहार में लाने योग्य नहीं हैं ऐसे नोट केवल भारतीय रिज़र्व बैंव के निर्गम कार्यालयों में जमा किये जा सकते हैं।
जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार के नोट हाें वे कृपया इस प्रयोजन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग के दावा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी से मिलें।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/561