विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब मेसर्स डाइमंड पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना- एफआईआई/आरएफपीआई के अंतर्गत 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब मेसर्स डाइमंड पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना- एफआईआई/आरएफपीआई के अंतर्गत 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
14 अगस्त 2014 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब मेसर्स डाइमंड पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब मेसर्स डाइमंड पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/338 |