विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब मेसर्स ज़ी एंटरटेंनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब मेसर्स ज़ी एंटरटेंनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
2 जून 2014 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब मेसर्स ज़ी एंटरटेंनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक अब मेसर्स ज़ी एंटरटेंनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक (पहले की 49 प्रतिशत की सीमा से पुनर्निर्धारित) निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000 आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति तथा डाउनस्ट्रीम निवेश सहित फेमा विनियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व भारतीय कंपनी मेसर्स ज़ी एंटरटेंनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर बना रहेगा। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2340 |