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एफआईआई/आरएफपीआई को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब मेसर्स क्राम्‍प्‍टन ग्रिव्‍ज कंज्‍युमर इलेट्रिकल्‍स लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

08 सितंबर 2016

एफआईआई/आरएफपीआई को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब
मेसर्स क्राम्‍प्‍टन ग्रिव्‍ज कंज्‍युमर इलेट्रिकल्‍स लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स क्राम्‍प्‍टन ग्रिव्‍ज कंज्‍युमर इलेट्रिकल्‍स लिमिटेड की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने बताया है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/632

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