एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
18 दिसंबर 2014 एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1268 |