विदेशी संस्थागत निवेशकों/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों अब मेसर्स पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति – सर्तकता सूची से नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों अब मेसर्स पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति – सर्तकता सूची से नाम हटाना
19 नवंबर 2014 विदेशी संस्थागत निवेशकों/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई) द्वारा मेसर्स पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विदेशी शेयरधारिता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत निर्धारित संशोधित शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चुकता पूंजी के 35 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1023 |