एफआईआई/आरएफपीआई को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब मेसर्स सिक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
11 मार्च 2016 एफआईआई/आरएफपीआई को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत सिक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने 14 मई 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2014-2015/2410 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि होल्डिंग सीमा को पूर्ववर्ती 32.46 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने बताया है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2149 |
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