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एफआईआई/आरएफपीआई को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब दि प्रेस्‍टीज एस्‍टेट प्राजेक्‍ट्स लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

09 नवंबर 2015

एफआईआई/आरएफपीआई को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब
दि प्रेस्‍टीज एस्‍टेट प्राजेक्‍ट्स लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत दि प्रेस्‍टीज एस्‍टेट प्राजेक्‍ट्स लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत  तक निवेश कर सकते हैं।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि दि प्रेस्‍टीज एस्‍टेट प्राजेक्‍ट्स लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) कीशेयरधारिता थ्रेशोल्ड सीमा से कम हो गई है। अतः उक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाए जाते हैं।

रिज़र्व बैंक ने बताया है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1115

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