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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

20 अप्रैल 2015

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड
में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब मेसर्स जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड की चुकता पूंजी में 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

रिज़र्व बैंक ने आगे कहा है कि मेसर्स जीएसएस इंफोटेक लिमिटेड में एफआईआई/ आरएफपीआई की विदेशी शेयरधारिता संशोधित शुरूआती सीमा से कम हो गई है । अत: उपर्युक्‍त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्‍काल प्रभाव से हटाए जाते हैं ।

रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2210

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