संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड में एफआईआई/आरएफपीआई को 62 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड में एफआईआई/आरएफपीआई को 62 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
31 मई 2016 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत मेसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड की चुकता पूंजी में मौजूदा 49 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने आगे अधिसूचित किया है कि कंपनी में सभी स्रोतों अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई)/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/अमेरिकन निक्षेपागार प्राप्ति प्रमाण-पत्रों (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति प्रमाण-पत्रों (जीडीआर) से कुल विदेशी निवेश चुकता पू्ंजी के 62 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों को द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए सीमा बढ़ाने पर सहमति बनी है। ये खरीद प्राथमिक बाजार और स्टॉक बाजारों के माध्यम से की जा सकती है। रिज़र्व बैंक ने यह फेमा, 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2785 |