एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स रेप्को होम फाइनान्स लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति– प्रतिबंध सूची से नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स रेप्को होम फाइनान्स लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति– प्रतिबंध सूची से नाम हटाना
17 अक्टूबर 2014 एफआईआई/आरएफपीआई को अब मेसर्स रेप्को होम फाइनान्स लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/ पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई) की मेसर्स रेप्को होम फाइनान्स लिमिटेडमें शेयरधारिता विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत पुनरीक्षित शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) अब मेसर्स रेप्को होम फाइनान्स लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मेसर्स रेप्को होम फाइनान्स लिमिटेडने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/804 |