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एफआईआई/आरएफपीआई/क्‍यूएफआई / एनआरआई/ पीआईओ को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब मेसर्स पोन्‍नी सुगर्स इरोड लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

24 फरवरी 2016

एफआईआई/आरएफपीआई/क्‍यूएफआई/ एनआरआई/ पीआईओ को संविभाग निवेश योजना के अंर्तगत अब
मेसर्स पोन्‍नी सुगर्स इरोड लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई), योग्‍य विदेशी निवेशक (क्‍यूएफआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्‍यक्ति (पीआईओ) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत मेसर्स पोन्‍नी सुगर्स इरोडलिमिटेडकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 49% की कुल सीमा के अंतर्गत कुल एनआरआई निवेश सीमा 24% से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

रिज़र्व बैंक ने बताया है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई/क्‍यूएफआई/एनआरआई/ पीआईओद्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) और 5(3) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2005

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