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पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

29 अगस्त 2019

पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. आइसोमेट्रिक कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नया नंबर 207/2, पुराना नंबर 93/2, टी. टी. के सलाई, अलवरपेट, चेन्नई-600 018 एन-07.00843 09 अगस्त 2018 17 जुलाई 2019
2. कैपिटलसिरी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड तानला टेक्नोलोजी सेंटर, हाइटेक सिटी रोड, मधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना-500 081 एन-09.00454 28 मई 2018 19 जुलाई 2019
3. कांक्रीट टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बी-5/241, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-110 085 55, द्वितीय तल, लेन-2, वेस्टेंड मार्ग, साइदुल्लाजाब, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली दक्षिण-110 030 एमसीए के अनुसार 14.00852 25 मई 1998 19 जुलाई 2019
4. हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी-13-14, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा-134 109 बी-14.02503 23 अप्रैल 2012 5 अगस्त 2019
5. अदित्य ट्रेड एंड बिज़नस प्राइवेट लिमिटेड 3, पूर्व तोपसिया रोड, कोलकाता-700 046 05.02533 28 मई 1998 13 अगस्त 2019

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

योगेश दयाल  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/562

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