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पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

15 नवंबर 2019

पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस   सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. प्रोटेक फाइनेंसियल्स प्राइवेट लिमिटेड डी-70, पंचशील एंक्लेव, नई दिल्ली- 110 017 14-01017 15 मई 2000 24 सितम्बर 2019
2. टीसन्स फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड 20/22, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110 026 बी-14.02496 03 नवम्बर 2001 30 सितम्बर 2019
3. हिलमैन कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
(पहले जिसका नाम जेके कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड था)
कमला टॉवर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208 001 बी.12.00.209 13 फ़रवरी 2007 04 अक्तूबर 2019
4. गेलॉर्ड इंपेक्स लिमिटेड मैक्स हाउस 1, डॉक्टर झुआ मार्ग ओखला, नई दिल्ली-110 020 बी-14.01741 29 नवम्बर 2000 14 अक्तूबर 2019
5. वीएजी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड डी-42, बेसमेंट साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली-110 049 बी-14.01928 01 सितम्बर 2000 17 अक्तूबर 2019

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1190

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