17 फरवरी 2020 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI | क्र. | कंपनी का नाम | कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1. | कंसोलीडेटेड फोटो एंड फिनवेस्ट लिमिटेड | प्लॉट नंबर 12, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-बी-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070 | एन.14.02894 | 02 अप्रैल, 2003 | 06 नवम्बर, 2019 | | 2. | कामाक्षी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड | एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मेट्रो वॉक, सेक्टर 10, रोहिणी, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110 085 | एन-14.02947 | 12 नवम्बर, 2003 | 20 नवम्बर, 2019 | | 3. | कामधेनु इटरप्राइजेज़ लिमिटेड | 108, अंसल भवन, 16 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 | 14.00695 | 25 अप्रैल, 1998 | 20 नवम्बर, 2019 | | 4. | चंदन क्रेडिट्स लिमिटेड | 6/13, नॉर्थ एवेन्यू, के.पी. पुरम, चेन्नई-600 028 | बी.05.06759 | 02 मई, 2008 | 02 दिसम्बर, 2019 | | 5. | जैम हायर पर्चेज प्राइवेट लिमिटेड | ऑफिस 2649, अर्बन इस्टेट फेस-1, डुगरी रोड, लुधियाना,पंजाब- 141 001 | बी-06.00252 | 23 मार्च, 2000 | 23 जनवरी, 2020 | अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1963 |