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पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

11 मार्च 2020

पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. हुंडई कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 5 वीं मंजिल, कॉर्पोरेट वन, प्लॉट नंबर 5, नॉन-हायरचिकल कमर्शियल सेंटर, जसोलार, नई दिल्ली -110076 एन-14.03381 18 अक्टूबर 2017 12 दिसंबर 2019
2. यूनीक इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड ज़ेड-164, रूम नंबर 2, पहली मंजिल, लोहा मंडी, नरैना, नई दिल्ली 110028 14.00427 11 मार्च 1998 16 जनवरी 2020
3. फ़र्सेइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में उर्मिल फिनलेज़ प्राइवेट लिमिटेड)
210, अरुणाचल बिल्डिंग 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 बी-14.01613 31 जनवरी 2000 06 फरवरी 2020
4. इंटर स्टेट ऑयल कैरियर लिमिटेड 113 पार्क स्ट्रीट, पोद्दार पॉइंट, साउथ विंग, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 016 05.00498 02 मार्च 1998 04 दिसंबर 2019
5. सन कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(अब ममता ग्रुप कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)
53, मधुबन कॉम्प्लेक्स, 5 वीं मंजिल, मदलपुर अंडरब्रिज, एलिसब्रिज अहमदाबाद - 380006 बी.01.00445 31 दिसंबर 2002 12 फरवरी 2020

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2043

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