11 मार्च 2020 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. | कंपनी का नाम | कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | 1. | हुंडई कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 5 वीं मंजिल, कॉर्पोरेट वन, प्लॉट नंबर 5, नॉन-हायरचिकल कमर्शियल सेंटर, जसोलार, नई दिल्ली -110076 | एन-14.03381 | 18 अक्टूबर 2017 | 12 दिसंबर 2019 | 2. | यूनीक इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड | ज़ेड-164, रूम नंबर 2, पहली मंजिल, लोहा मंडी, नरैना, नई दिल्ली 110028 | 14.00427 | 11 मार्च 1998 | 16 जनवरी 2020 | 3. | फ़र्सेइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में उर्मिल फिनलेज़ प्राइवेट लिमिटेड) | 210, अरुणाचल बिल्डिंग 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 | बी-14.01613 | 31 जनवरी 2000 | 06 फरवरी 2020 | 4. | इंटर स्टेट ऑयल कैरियर लिमिटेड | 113 पार्क स्ट्रीट, पोद्दार पॉइंट, साउथ विंग, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 016 | 05.00498 | 02 मार्च 1998 | 04 दिसंबर 2019 | 5. | सन कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (अब ममता ग्रुप कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) | 53, मधुबन कॉम्प्लेक्स, 5 वीं मंजिल, मदलपुर अंडरब्रिज, एलिसब्रिज अहमदाबाद - 380006 | बी.01.00445 | 31 दिसंबर 2002 | 12 फरवरी 2020 | अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2043 |