पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए
10 नवंबर 2022 पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए निम्नलिखित पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
ii) अपंजीकृत मूल निवेश कंपनी (सीआईसी), जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण:
iii) समामेलन/ विलय/ विघटन/स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ, आदि के कारण एनबीएफसी के वैध संस्था न रहने के के कारण:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1176 |