विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा नोट तथा सिक्के - आरबीआई - Reserve Bank of India
79524433
13 नवंबर 2001 को प्रकाशित
विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा नोट तथा सिक्के
विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा नोट तथा सिक्के
13 नवंबर 2001
प्राधिकृत व्यापारी तथा पूर्णकालिक मुद्रा परिवर्तक अब रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना 2000 अमेरीकी डॉलर (दो हजार अमेरीकी डॉलर केवल) या उसके बराबर राशि, विदेशी मुद्रा नोटों अथवा सिक्कों के रूप में जारी कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रियाविधियों को आसान बनाने की दृष्टि से अपने अनुदेशों में संशोधन किया है। विदेश जाने वाले यात्रियों को नोटों अथवा सिक्कों के रूप में जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की मौजूदा सीमा 500 अमेरीकी डॉलर है।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी :2001-2002/577
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