चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और दो आवास वित्त कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण - आरबीआई - Reserve Bank of India
चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और दो आवास वित्त कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
10 नवंबर 2023 चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और दो आवास वित्त कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है I i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
ii) अपंजीकृत मूल निवेश कंपनी (सीआईसी), जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण:
iii) समामेलन/ विलय/ विघटन/ स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ, आदि के पश्चात एनबीएफसी के विधिक इकाई के रूप में समाप्त होने के कारण:
इसके अलावा, निम्नलिखित आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। iv) आवास वित्त संस्थान के कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
v) समामेलन/ विलय/ विघटन/ स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ, आदि के पश्चात एचएफ़सी के विधिक इकाई के रूप में समाप्त होने के कारण:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1275 |