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ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदन किये जाने के परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार ने आज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के संबंध में अधिस्थगन आदेश जारी किया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिस्थगन आदेश जन हित में, जमाकर्ताओं के हित में और बैंकिंग प्रणाली के हित में जारी किया गया है।

अधिस्थगन आदेश शनिवार, 24 जुलाई 2004 को कारोबार की समाप्ति से शुरू करते हुए 23 अक्तूबर, 2004 तक और उसे शामिल करते हुए या यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है तो उससे पहले की किसी तारीख तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा और लोक हित में तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक जमाराशियां सुरक्षित हैं, योजनाओं को अंतिम रूप देगा।

अधिस्थगन की अवधि के दौरान बैंक को इस बात की अनुमति होगी कि वह केवल वही भुगतान करे जो अधिस्थगन आदेश में गिनाये गये हैं और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने बचत बैंक खाते में से अथवा चालू खाते में से अथवा किसी अन्य खाते में से बैंक की किसी भी शाखा के जरिये 10,000 रुपये (दस हज़ार रुपये केवल) तक की राशि आहरित करने की अनुमति होगी। वर्तमान में, बैंक के एटीएम/अन्य बैंकों के साथ साझीदारी में चल रहे एटीएम के माध्यम से आहरणों की अनुमति नहीं होगी ताकि अधिस्थगन में दी गयी अधिकतम मौद्रिक सीमा को लागू किया जा सके, लेकिन ग्राहक बैंक की शाखाओं में से निर्धारित सीमा तक आहरण कर सकते हैं।

अनुमत सीमा तक भुगतान हो सकें, इसके लिए बैंक की शाखाओं द्वारा नकदी की किसी भी मांग को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूरी तरह से पूरा किया जायेगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अपनी नकदी शेषराशियां रिज़र्व बैंक के पास ही रखी जाती हैं।

पी वी सदानंदन

प्रबधंक

प्रेस प्रकाशनी:2004-2005/99

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