गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (रुपए दो लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया गया। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/3045 |