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गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी

13 मई 2019

गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय
रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश को दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए दिशानिर्देश को समय-समय पर बढ़ाया एवं संशोधित किया गया था, जिसे अंतिम बार 30 अक्टूबर 2018 के निदेश द्वारा 10 मई 2019 तक बढ़ाया गया था।

जनहित में ऐसा करना आवश्‍यक है, इस पर संतुष्‍ट होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर लागू निदेशों को एतद्द्वारा वापस ले लिया है।

इस निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसके बाद बैंक नियमित रूप से बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2661

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