विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत प्रत्याभूति विनियम - प्रतिक्रिया हेतु मसौदा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत प्रत्याभूति विनियम - प्रतिक्रिया हेतु मसौदा
भारतीय रिज़र्व बैंक, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी विनियमों की समीक्षा कर उन्हें युक्तिसंगत बना रहा है। समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी प्रत्याभूतियों से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाया जाए। प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं: क) विनियमन, सिद्धांत आधारित हैं और सामान्य तौर पर सीमा-पारीय लेनदेन से संबंधित प्रत्याभूति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होगी, बशर्ते कि अंतर्निहित लेनदेन और प्रत्याभूति लागू करने से उत्पन्न लेनदेन फेमा, 1999 का उल्लंघन न करते हों; ख) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सक्षम प्रतिभूतियों के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, और इसलिए जारी की गई और लागू की गई सभी प्रत्याभूतियों की एक व्यापक रिपोर्टिंग शुरू करने का प्रस्ताव है। फेमा के अंतर्गत विनियम का मसौदा जन सामान्य की प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध हैं। विनियमों के मसौदा पर टिप्पणियां/प्रतिक्रिया 4 सितंबर 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या पर ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं, जिसके विषय पंक्ति में “फेमा, 1999 के अंतर्गत प्रत्याभूति विनियमों का मसौदा पर प्रतिक्रिया” लिखा होना चाहिए। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/916 |