गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
5 अगस्त 2011 गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए गुजरात मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर धन आशोधन मानदण्डों के अंतर्गत संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्ट फाईल करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं को जारी रखने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा को आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/200 |