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आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

30 जुलाई 2010

आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 24 नवंबर 2004 को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को 9 अप्रैल 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद और 3 अगस्त 2009 को की गई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुती के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/169

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