भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना / हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
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दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:
2. इसके अलावा, दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5377/16.13.300/2025-26 द्वारा निम्नलिखित उन्नीस पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया तथा भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:
(ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1612 |
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