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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेशन/हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7702/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है:

क्र.सं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1 बिहार ग्रामीण बैंक
2 जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक
3 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक
 

2. इसके अलावा, दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7703/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित सात पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है:

क्र.सं पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1 दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
2 उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
3 जे एंड के ग्रामीण बैंक
4 एलाकी देहाती बैंक
5 बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
6 पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
7 उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2065

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