भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेशन/हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
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दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7702/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है:
2. इसके अलावा, दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7703/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित सात पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है:
(ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2065 |
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