संविभाग योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा में बढोतरी : विदेशी संस्थागत निवेशक 49% तक: मेसर्स मणप्पुरम फाइनैंस लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा में बढोतरी : विदेशी संस्थागत निवेशक 49% तक: मेसर्स मणप्पुरम फाइनैंस लिमिटेड
7 मार्च 2014 संविभाग योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा में बढोतरी : विदेशी संस्थागत निवेशक 49% तक: मेसर्स मणप्पुरम फाइनैंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया कि संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत अब विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईज) प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाजारों के माध्यम से मेसर्स मणप्पुरम फाइनैंस लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक की खरीद कर सकते हैं। मेसर्स मणप्पुरम फाइनैंस लिमिटेड ने निदेशक मंडल के स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईज) द्वारा इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए सीमा बढ़ाने पर सहमति बनी है। संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईज) द्वारा निवेश की उच्चतम सीमा में वृद्धि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। एस. के. गांवकर प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1780 |