संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा/उच्चतम सीमा में वृद्धि - मेसर्स ग्लेनमार्क फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश सीमा/उच्चतम सीमा में वृद्धि - मेसर्स ग्लेनमार्क फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
19 मई 2015 संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से मेसर्स ग्लेनमार्क फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक की खरीद कर सकते हैं। मेसर्स ग्लेनमार्क फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने निदेशक मंडल के स्तर पर संकल्प पारित किए हैं तथा शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है जिनमें एफआईआई द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2444 |