संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा/उच्चतम सीमा में वृद्धि: मेसर्स ग्रेसेल्स एजुकेशन लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा/उच्चतम सीमा में वृद्धि: मेसर्स ग्रेसेल्स एजुकेशन लिमिटेड
11 मार्च 2014 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से मेसर्स ग्रेसेल्स एजुकेशन लिमिटेड की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक और अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) 24 प्रतिशत तक खरीद कर सकते हैं। मेसर्स ग्रेसेल्स एजुकेशन लिमिटेड ने निदेशक बोर्ड स्तर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा बढ़ाने पर सहमति बनी है। रिज़र्व बैंक ने संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश की कुल उच्चतम सीमा में वृद्धि को फेमा, 1999 के तहत अधिसूचित किया है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1797 |