इंदिरा सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
इंदिरा सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
18 सितंबर 2007
इंदिरा सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदिरा सहकारी बैंक लिमिटेड,धुले,महाराष्ट्रपर एकल/समूह उधारकर्ताओं के लिए ऋण निवेश सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने पर 5.00 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949(सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क (1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंक का उत्तर और इस संबंध में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णायक निर्णय पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया हैं और उसपर दंड लगाया जाना हैं। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/383