RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80569030

आईएनजी वैश्‍य बैंक लिमिटेड और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

9 अक्‍टूबर 2012

आईएनजी वैश्‍य बैंक लिमिटेड और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए आईएनजी वैश्‍य बैंक लिमिटेड पर 55.00 लाख और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर 30.00 लाख का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। इन बैंकों पर 'आपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदण्‍डों / काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों / वित्तीय आतंकवाद से लड़ाई (सीएफटी) / काला धन आशोधन अधिनियम, 2002' जैसेकि खाते खोलने के लिए पर्याप्‍त दस्‍तावेज़ प्राप्‍त नहीं करना, पर्याप्‍त ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं पूरी नहीं करना, संस्‍थाओं की नियंत्रण संरचना की जांच नहीं करना, संस्‍थाओं के पिछे स्‍वाभाविक व्‍यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं करना, परिवर्धित प्रभावी उचित सावधानी नहीं बरतना, समुचित जोखिम वर्गीकरण का पालन नहीं करना तथा संदेहास्‍पद लेनदेन रिपोर्टें दर्ज करने में देरी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्‍न निर्देशों और अनुदेशों के उल्‍लंघनों के लिए इन बैंकों पर दण्‍ड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। बैंकों के लिखित जवाब की सावधानी से जांच तथा व्‍यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्‍तुतीकरणों के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गए हैं और तदनुसार बैंक पर दण्‍ड लगाए गए।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/596

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?