आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया
9 अक्टूबर 2012 आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड पर ₹55.00 लाख और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर ₹30.00 लाख का मौद्रिक दण्ड लगाया है। इन बैंकों पर 'आपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदण्डों / काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों / वित्तीय आतंकवाद से लड़ाई (सीएफटी) / काला धन आशोधन अधिनियम, 2002' जैसेकि खाते खोलने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ प्राप्त नहीं करना, पर्याप्त ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं पूरी नहीं करना, संस्थाओं की नियंत्रण संरचना की जांच नहीं करना, संस्थाओं के पिछे स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं करना, परिवर्धित प्रभावी उचित सावधानी नहीं बरतना, समुचित जोखिम वर्गीकरण का पालन नहीं करना तथा संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्टें दर्ज करने में देरी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों और अनुदेशों के उल्लंघनों के लिए इन बैंकों पर दण्ड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंकों के लिखित जवाब की सावधानी से जांच तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरणों के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गए हैं और तदनुसार बैंक पर दण्ड लगाए गए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/596 |
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