अनिवासी जमाराशियों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी जमाराशियों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें
20 अप्रैल 2004
अनिवासी जमाराशियों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज स्पष्ट किया कि सभी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 17 अप्रैल 2004 को कारोबार की समाप्ति से स्वीकार की जानेवाली नयी प्रत्यावर्तनीय अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों पर देय ब्याज की दर तदनुरूपी अवधि समाप्ति के अमेरिकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये परिवर्तन उनकी मौजूदा परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद नवीवफ्त प्रतयावर्तनीय एनआरआई जमाराशियों पर भी लागू होंगे।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जमाराशियों की परिपक्वता अवधि से संबंधित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/1245