कंपनी बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लागू किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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30 नवंबर 2011 को प्रकाशित
कंपनी बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लागू किया जाना
30 नवंबर 2011 कंपनी बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लागू किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर 2011 से कंपनी बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू किए जाने से संबंधित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया जाए। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2011 को ऋण चूक स्वैप पर दिशानिर्देश जारी किया था। यद्यपि ये दिशानिर्देश 24 अक्टूबर 2011 से लागू किए जाने थे, 20 अक्टूबर 2011 को यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक मूलभूत सुविधा तैयार किए जाने को सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यान्वयन को स्थगित किया जाए। अब यह पाया गया है कि आवश्यक मूलभूत सुविधा तैयार हो गई है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/858 |
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