विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इं िडयाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इं िडयाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड
19 अप्रैल 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) अब भारत में शेयर बाज़ारों के माध्यम से इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर उसकी चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक खरीद सकते हैं क्योंकि इस कंपनी ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड तथा अपनी आम सभा की बैठक में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं। कंपनी ने अपनी आम सभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए यह सहमति भी व्यक्त की है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के माध्यम से अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) कंपनी की चुकता पूँजी के 24 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1431