विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : मेसर्स इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड (पूर्व में सोफिया पावर्स लिमिटेड) - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : मेसर्स इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड (पूर्व में सोफिया पावर्स लिमिटेड)
12 अक्टूबर 2009 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) अब मेसर्स इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड (पूर्व में सोफिया पावर्स लिमिटेड) के इक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ारों तथा शेयर बाज़ारों के माध्यम से कंपनी की चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक खरीद खरीद सकते हैं। तथापि, कंपनी में किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक की एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अनुमोदित उप-खाते द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिज़र्व बैंक ने यह भी अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के माध्यम से इसकी चुकता पूँजी के 24% तक इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं। किसी एकल अनवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय दोनों आधारों पर किया गया निवेश बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी के 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) अथवा उपर्युक्त कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला की कुल चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए 100 प्रतिशत तथा अनिवासी भारतीयों के लिए 24 प्रतिशत की संशोधित सीमा कंपनी पर लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/563 |