विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड
29 नवंबर 2010 विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड की कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक तथा अनिवासी भारतीय एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) 24 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। यह खरीद प्राथमिक बाज़ार तथा शेयर बाज़ारों के माध्यम से संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत की जा सकती है। इस कंपनी के लिए लागू 100 प्रतिशत की समग्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के भीतर संशोधित विदेशी संस्थागत निवेशक सीमा 100 प्रतिशत तथा अनिवासी भारतीय एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) सीमा 24 प्रतिशत तक है। मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड के स्तर पर तथा डाक मत पत्र के माध्यम से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है। सीमाओं में बढ़ोतरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन की गई है :
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/752 |
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