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विदेशी संस्‍थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्‍यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड

29 नवंबर 2010

विदेशी संस्‍थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्‍यक्ति द्वारा
संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्‍थागत निवेशक (एफआइआइ)  मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड की कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक तथा अनिवासी भारतीय एनआरआई)/भारतीय मूल के व्‍यक्ति (पीआइओ) 24 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। यह खरीद प्राथमिक बाज़ार तथा शेयर बाज़ारों के माध्‍यम से संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत की जा सकती है।

इस कंपनी के लिए लागू 100 प्रतिशत की समग्र विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश सीमा के भीतर संशोधित विदेशी संस्‍थागत निवेशक सीमा 100 प्रतिशत तथा अनिवासी भारतीय एनआरआई)/भारतीय मूल के व्‍यक्ति (पीआइओ) सीमा 24 प्रतिशत तक है।

मेसर्स रिडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड के स्‍तर पर तथा डाक मत पत्र के माध्‍यम से इस आशय का एक प्रस्‍ताव पारित किया है। सीमाओं में बढ़ोतरी निम्‍नलिखित शर्तों के अधीन की गई है :

  1. कंपनी में किसी एकल विदेशी संस्‍थागत निवेशक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित किसी पंजीकृत विदेशी संस्‍थागत निवेशक के उप खाते द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. सभी अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्‍यक्तियों दोनों के द्वारा प्रत्‍यावर्तन और गैर-प्रत्‍यावर्तन आधार पर शेयरों की कुल खरीद (क) कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूँजी के 24 प्रतिशत अथवा (ख) परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्‍येक श्रृंखला के इसके कुल चुकता मूल्‍य के 24 प्रतिशत की एक समग्र उच्‍चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  3. प्रत्‍यावर्तन और गैर-प्रत्‍यावर्तन दोनों आधारों पर किसी एकल अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्‍यक्ति द्वारा इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में किया गया निवेश कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के 5 प्रतिशत अथवा कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्‍येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्‍य के 5प्रतिशतसेअधिकनहींहोनाचाहिए। 

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/752

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