विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : नव भारत वेन्चर्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : नव भारत वेन्चर्स लिमिटेड
17 अगस्त 2009 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : नव भारत वेन्चर्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) अब नव भारत वेन्चर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर भारत में प्राथमिक बाज़ारों तथा शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं। यह खरीद कंपनी की चुकता पूंजी की नीचे उल्लिखित प्रतिशतता की कुल सीमा तक की जा सकती है बशर्ते यह एकल संस्था सीमा के भीतर हो क्योंकि कंपनी ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड/आम सभा की बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं।
विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए 100 प्रतिशत तथा अनिवासी भारतीयों के लिए 24 प्रतिशत की संशोधित सीमा कंपनी पर लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर है। जी.रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/268 |