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विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश:नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड

5 जनवरी 2010

विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के
व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश:
नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड ने अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) द्वारा खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में इस आशय का संकल्प पारित किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्तें:

i) किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी के 10 प्रतिशत से अथवा कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii) अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) द्वारा प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर शेयरों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी के 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर अथवा कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii) प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर किसी एकल अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में किया गया निवेश कंपनी द्वारा जारी शेयरों के चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत अथवा कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत तक सीमा बढ़ाये जाने के लिए नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन इस शर्त के सहित उपर्युक्त निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है कि कंपनी में सकल विदेशी निवेश बोर्ड के संकल्प में यथानिर्णीत 49 प्रतिशत की संयुक्त सीमा से अधिक न हो।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/940

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