विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
14 दिसंबर 2009 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) अब धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयर भारत में प्राथमिक बाज़ारों तथा शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं। यह खरीद कंपनी की चुकता पूंजी की नीचे उल्लिखित प्रतिशतता की कुल सीमा तक की जा सकती है कि बैंक में सकल विदेशी निवेश 74 प्रतिशत की संमिश्र क्षेत्रीय उच्चतर सीमा और सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो क्योंकि कंपनी ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड/आम सभा की बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं।
अजीत प्रसाद |