संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
28 अगस्त 2009 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि नीचे उद्धृत कंपनियाँ अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गई हैं। कंपनी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा बढ़ाने के लिए अपनी वार्षिक आम सभा/असाधारण आम सभा में सहमति हेतु एक आवश्यक संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा ऐसा करने के लिए एक विशेष संकल्प को पारित किया है।
विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कंपनियों के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्तें: (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के लिए लागू समग्र सीमा के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाता द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/333 |