संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश
20 दिसंबर 2011 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित कंपनियों के शेयरों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है:
संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत इन कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की समग्र शेयरधारिता निर्धारित प्रारंभिक सीमा के नीचे चली जाने के कारण प्रतिबंध हटाया गया। दोनों कंपनियों ने निदेशक बोर्ड स्तर पर संकल्प पारित किया और उनके शेयरधारकों ने इस संबंध में विशेष संकल्प पारित किया। विदेशी संस्थागत निवेशक अब प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से इन कंपनियों के इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत खरीद सकते हैं। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/974 |