पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशः क्रू बी.ओ.एस. उत्पाद लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशः क्रू बी.ओ.एस. उत्पाद लिमिटेड
16 जनवरी, 2013 पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेशः भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि क्रू बी.ओ.एस. उत्पाद लिमिटेड ने निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प पारित किए हैं और पणधारियों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है, जिससे कि प्राथमिक बाजार और स्टॉक बाजारों के माध्यम से एनआरआई पीआईओ द्वारा अपने इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को पोर्टोफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत कम्पनी की चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। यह दिनांक 03 मई, 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000 आरबी (समय-समय पर संशोधित) के विनियम 5(3) के अधीन होगा। आरबीआई का अनुमोदन इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि अनुप्रवाह निवेश सहित एफडीआई नीति और फेमा विनियमों के अनुपालन का दायित्व भारतीय कम्पनी क्रू बी.ओ.एस. उत्पाद लिमिटेड पर जारी रहेगा। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी: 2012-2013/1206 |