संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : इंदूसिंद बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : इंदूसिंद बैंक लिमिटेड
26 नवंबर 2012 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि इंदूसिंद बैंक लिमिटेड ने भारत में प्राथमिक / द्वितीय बाजारों के माध्यम से अपनी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा अपने इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए निदेशक मंडल की बैठक में तथा वार्षिक सामान्य बैठक में संकल्प पारित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि एफआईआई निवेश सीमा को 49 प्रतिशत बढ़ाने के लिए इंदूसिंद बैंक लिमिटेड को दिया जाने वाला अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि बैंक का सकल विदेशी निवेश 74 प्रतिशत की कुल क्षेत्र सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए जैसाकि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। यह भी सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास लंबित एफआईआई के संरक्षक बैंकों से प्राप्त शेयरों की खरीद के लिए मौजूदा पूर्व अनुमोदन आवेदन जिन्हें सीमा / हैडरूम की अनुपलब्धता के कारण प्रोसेस नहीं किया जा सकता था, ऐसे निवेशक बढ़ी हुई सीमा के अंदर निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि इंदूसिंद बैंक लिमिटेड ने अब इस संबंध में आवश्यक संकल्प पारित कर दिए हैं, इंदूसिंद बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को अब प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से खरीदा जा सकता है बशर्तें कि : इंदूसिंद बैंक लिमिटेड में पंजीकृत एफआईआई के एकल एफआईआई / सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किया गया निवेश निर्धारित सीमाओं के अंदर हो। इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक यथा लागू क्षेत्र सीमा / सांविधिक सीमा, न की उपर्युक्त इंगित बैंक द्वारा निर्धारित मध्यस्थ सीमा पर संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत एफआईआई निवेश की निगरानी करेगा। यह सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी होगी कि लागू सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। अनुमति केवल फेमा की तरफ से जारी की जा रही है। यह भी नोट किया जाए कि बैंकिंग परिचालन विकास विभाग (डीबीओडी) की वर्तमान नीति के अनुसार उससे अधिक के एफआईआई द्वारा निजी क्ष्ोत्र में 5 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण / अंतरण के लिए आरबीआई की पावती सूचना जरूरी होती है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/881 |