संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : जयसल सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : जयसल सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड
20 मई 2009 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि जयसल सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर एक संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया है। (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के लिए लागू समग्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1895 |