संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 मार्च 2009 को प्रकाशित
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड
6 मार्च 2009
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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : |
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि मेसर्स इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड अपनी कुल चुकता पूँजी के 74 प्रतिशत तक अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा खरीद की सीमा बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर एक संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया है। |
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(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के लिए लागू समग्र सीमा के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाता द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
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अल्पना किल्लावाला
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मुख्य महाप्रबंधक
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प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1453
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